- पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा-30 में संशोधन को मंजूरी, कानूनी अस्पष्टता दूर करने व केंद्रीय कानून से तालमेल स्थापित करने का निर्णय
- हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी, भर्ती, अनुभव, आयु, योग्यता, वरिष्ठता व रोस्टर प्रबंधन को किया गया रैशनलाइज
- मेरिट-कम-सीनियरिटी के तहत प्रमोशन कोटा 65% से संशोधित कर 50% किया गया
- फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में अनिवार्य 6 माह प्रशिक्षण की शर्त समाप्त
- फार्मेसी अधिकारी भर्ती अनुपात में बदलाव-सीधी भर्ती 75% से बढ़ाकर 95%, प्रमोशन 25% से घटाकर 5%
- Mixed Land Use के रूप में निर्धारित भूमि के उपयोग से संबंधित नीति को मंजूरी-आवासीय, वाणिज्यिक व संस्थागत उपयोग पर प्रतिशत सीमा समाप्त
- Mixed Land Use में 70:30 अनुपात लागू (70% प्रमुख, 30% सहायक उपयोग)
- औद्योगिक इकाइयों को उपयोग परिवर्तन (Residen-tial/Commercial/Institutional) की अनुमति
- Affordable Housing Policy-2013 में संशोधन, दरों में औसतन 12% वृद्धि
- गुरुग्राम में दर 5,000 से बढ़ाकर ₹5,575 प्रति वर्ग फुट, फरीदाबाद/सोहना ₹5,450 प्रति वर्ग फुट
- हाई/मीडियम पोटेंशियल शहर ₹5,050 व लो पोटेंशियल शहर ₹4,250 प्रति वर्ग फुट
- बालकनी के लिए अतिरिक्त शुल्क ₹1,300 प्रति वर्ग फुट निर्धारित
- औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015 में संशोधन – नियम सरल, डेवलपर्स पर बोझ कम, औद्योगिक विकास को बढ़ावा
- कृषि क्षेत्रों में EDC तर्कसंगत 500 मीटर से अधिक दूरी पर लाइसेंस वाली भूमि पर बाद में शहरी सीमा में आने पर EDC देय नहीं
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु नई O&M नीति-सरकार-समुदाय भागीदारी (GCP) को बढ़ावा
- पंचायतों को प्रोत्साहन जितना जल शुल्क एकत्र, उतनी राशि सरकार द्वारा अतिरिक्त
- 6,721 गांव तीन श्रेणियों में 4,583 सिंगल पंचायत, 2,138 अन्य श्रेणियां
- सिंगल पंचायत नीति 1 अप्रैल 2026 से, मल्टीपल पंचायत/महाग्राम 1 अप्रैल 2027 से लागू
- ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) के पात्रता मानदंड संशोधित- डिप्लोमा बंद होने के कारण डिग्री आधारित योग्यता मान्य
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन-केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप बदलाव
- हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) की लागत ₹5,618 करोड़ से बढ़ाकर ₹11,709 करोड़ मंजूर
- रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो (Phase-IV) DPR मंजूर, 2.726 किमी विस्तार, 2 एलिवेटेड स्टेशन- परियोजना लागत ₹545.77 करोड़, हरियाणा का योगदान
- दिल्ली-पानीपत-करनाल RRTS कॉरिडोर को मंजूरी, कुल लंबाई 136.30 किमी परियोजना लागत ₹33,051.15 करोड़, हरियाणा का हिस्सा ₹7,472.11 करोड़, 11 स्टेशन हरियाणा में
- कक्षा-। प्रवेश आयु नियम में संशोधन, NEP 2020 के अनुसार न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय
- कर्मचारियों के ऋण अब सीधे राज्य सरकार द्वारा-PNB प्रणाली समाप्त
Haryana 24 March 2026 Cabinet Meeting Decision
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