सक्षम युवा योजना 2020 के लिए पात्रता व अभी ऑनलाइन आवेदन करें

सक्षम युवा योजना 2020 के लिए पात्रता व ऑनलाइन आवेदन

सक्षम युवा योजना क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता और पात्र 10+2 /स्नातक /स्नातकोतर आवेदकों को मानदेय प्रदान करने के लिए “शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना-2016” को अनुमोदित किया गया। इसे लोकप्रिय रूप से सक्षम युवा योजना (SYS) के रूप में जाना जाता है।

सक्षम युवा योजना  को 1 नवंबर, 2016 से लागू की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है:

क) इस योजना का उद्देश्य पात्र युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करना है।

ख) इस योजना के तहत हरियाणा के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल उन्नयन के लिए भत्ता प्रदान करना है।

ग) जो पात्र युवा जिस भी क्षेत्र में अपना रोजगार या स्वयं रोजगार स्थापित करना चाहता हो अपनी पसंद व पात्रता  के अनुसार उस क्षेत्र में अपना कौशल विकास कर सकता है साथ ही उनको इसके लिए मानदेय प्रदान किया जाएगा।

सक्षम युवा योजना के भाग :

इस योजना को दो सब-योजना में बांटा गया है :-

  • बेरोजगार भत्ता
  • मानदेय योजना

बेरोजगार भत्ता योजना व पात्रता

यह योजना पहले चलती आ रही बेरोजगार भत्ता योजना के अनुरूप है 01-11-2016 के अनुसार बेरोजगार भत्ते की न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास से बदल कर 10+2 पास कर दी गई है। इस योजना के लिए अन्य पात्रता निम्न प्रकार से है

  • आवेदक हरियाणा मूल का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक जो केवल 10+2 या स्नातक पास हो, का राज्य के किसी भी रोजगार एक्सचेंज के लाइव रजिस्टर में वर्ष की पहली नवंबर को तीन (03) वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  • यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, तो स्नातकोत्तर / स्नातक योग्य आवेदक अब विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर पंजीकरण कर सकता है।
  • आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं होना चाहिए जैसे कि सार्वजनिक / निजी क्षेत्र / अर्ध-सरकारी या स्व-रोजगार।
  • आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय (सभी साधनों को मिला कर) तीन लाख रुपये (3,00,000/-) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

पात्रता के अनुसार बेरोजगार भत्ता

वर्गबेरोजगार भत्ता @Rs./प्रति माहपात्रता
10 वीं पास*100/-
  • पूर्व योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों को 35 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक भत्ता दिया जाएगा।
  • नई योजना के तहत (01.11.2016 के अनुसार) न्यूनतम योग्यता 10 + 2 है।
10+2 पास900/-
  • आवेदक को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 परीक्षा या मैट्रिक के बाद दो वर्षीय प्रमाण पत्र / डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।
स्नातक1500/-
  • आवेदक को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या 10+2 के बाद तीन वर्षीय प्रमाण पत्र / डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।
स्नातकोत्तर3000/-
  • आवेदक के पास हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

मानदेय योजना व पात्रता

पात्र 10 + 2 / स्नातक / स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों / बोर्डों / निगमों / पंजीकृत सोसाइटियों आदि में एक महीने में मानद असाइनमेंट के 100 घंटे तक के लिए 6,000 प्रति माह रुपये की सीमा तक मानदेय के रूप में एक अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। मानदेय अधिकतम तीन वर्ष (36 माह) या 35 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। इस योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्न प्रकार से है:-

  • आवेदक हरियाणा मूल का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक जो केवल 10+2 या स्नातक पास हो, का राज्य के किसी भी रोजगार एक्सचेंज के लाइव रजिस्टर में वर्ष की पहली नवंबर को तीन (03) वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  • यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, तो स्नातकोत्तर / स्नातक योग्य आवेदक अब विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर पंजीकरण कर सकता है।
  • आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं होना चाहिए जैसे कि सार्वजनिक / निजी क्षेत्र / अर्ध-सरकारी या स्व-रोजगार।
  • आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय (सभी साधनों को मिला कर) तीन लाख रुपये (3,00,000/-) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 परीक्षा या मैट्रिक के बाद दो वर्षीय प्रमाण पत्र / डिप्लोमा (रेगुलर)उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या 10+2 के बाद तीन वर्षीय प्रमाण पत्र / डिप्लोमा (रेगुलर)उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक के पास हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री (रेगुलर)होनी चाहिए।

सक्षम युवा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

सक्षम युवा योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है:-

  • आधार कार्ड
  • हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र (10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर)
  • बैंक अकाउंट
  • आय प्रमाण पत्र (नवीनतम )

सक्षम युवा योजना के लिए आवेदन करें

जैसा की हम पढ़ चुके है कि सक्षम योजना में आवेदन के लिए रोज़गार एक्सचेंज में ,रेजिस्ट्रैशन होना, आवश्यक है (यदि आप ‘रोज़गार एक्सचेंज में रेजिस्ट्रैशन कैसे करें’ जानना चाहते है तो यहाँ क्लिक करें)

  • रोज़गार एक्सचेंज में रेजिस्ट्रैशन के बाद आप सक्षम युवा योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://hreyahs.gov.in/ पर जाए
  • Login/Sign-In में ‘Saksham Yuva’ पर क्लिक करें
  • इसके बाद हमें ‘SignUp/Register’ पर क्लिक करें ( यदि आप पहले से रजिस्टर हो तो सीधा लॉगिन करें)
  • अब आपको पात्रता वर्ग चुन कर ‘Go to Registration’ पर क्लिक करें
  •  मांगीं गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरने के बाद ‘Register’ पर क्लिक करें तथा मांगी गई जानकारी है

आवेदन की स्थिति पता करें

एक बार सफल आवेदन करने के बाद आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए निम्न चरण अपनाए:-

  • सक्षम युवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hreyahs.gov.in/ पर जाए और ‘Applicant Details‘ पर क्लिक करें
  • इसके बाद सभी जरूरी विवरण (जैसे: जिले का नाम,शैक्षणिक वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, लिंग आदि)  भरें
  • फिर ‘Search’ बटन पर क्लिक करें
  • सर्च परिणाम का पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा (कीबोर्ड की सहायता से  ‘Ctrl+F’ दबा कर, अपने नाम या अन्य विवरण सर्च करें)
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