हरियाणा शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी मे बदलाव (Haryana Teacher Transfer Policy new rules)

हरियाणा शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी मे बदलाव (Haryana Teacher Transfer Policy new rules)
हरियाणा शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी मे बदलाव (Haryana Teacher Transfer Policy new rules)
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प्रिय पाठकों, Help2Youth के माध्यम से आपको हरियाणा शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी मे बदलाव (Haryana Teacher Transfer Policy new rules) के बारे मे बताने जा रहे है हरियाणा सरकार इस पॉलिसी मे नई अंक आधारित (Point System) लाने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी में शिक्षक की पोस्टिंग और ट्रांसफर की प्राथमिकता उसके कुल अंकों के आधार पर तय होगी। कुल 120 अंक निर्धारित किए गए हैं।

हरियाणा शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी मे बदलाव (Haryana Teacher Transfer Policy new rules)

हाल ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है की हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को अधिक पारदर्शी और मेरिट आधार पर बनाने जा रही है जिसमे कुछ बदलाव होने की संभावना है तो आइए देखते इसमे क्या क्या बदलाव हो सकते है 

उम्र के आधार पर अंक मिलेंगे

शिक्षक की जितनी अधिक उम्र होगी, उसे उतने अधिक अंक मिलेंगे।

उदाहरण:

  • 50 वर्ष की आयु होने पर 25 अंक मिलेंगे।

अनुभव के आधार पर भी अंक मिलेंगे

शिक्षक ने अपने कैडर में जितने वर्ष सेवा की है, उसके अनुसार अंक दिए जाएंगे।

  • अधिकतम 30 अंक मिल सकते हैं।

  • 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 20 अंक मिलेंगे।

दिव्यांग शिक्षकों को राहत

अब 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षकों को भी संरक्षित श्रेणी का लाभ मिलेगा, जिससे अधिक शिक्षकों को फायदा होगा।

अविवाहित महिला शिक्षकों के लिए बदलाव

40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला शिक्षकों को अब विशेष श्रेणी के अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे।

पुरुष शिक्षकों को बच्चों के आधार पर लाभ नहीं

यदि किसी पुरुष शिक्षक के नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियां हैं, तो इसके आधार पर उसे कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा।

सिंगल पैरेंट को विशेष लाभ

जो शिक्षक अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं (Single Parent), उन्हें 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों को राहत

पहले जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 12 महीने या कम समय बचा होता था, उन्हें ट्रांसफर से सुरक्षा मिलती थी।
अब यह सीमा बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है।

कपल केस में नया नियम

पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो कपल केस का लाभ केवल नियमित (Regular) शिक्षकों को मिलेगा। अनुबंध (Contract) पर कार्यरत शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

संगठन की नई परिभाषा

कपल केस के अंक देने के लिए निम्न संस्थानों को मान्यता दी जाएगी:

  • राज्य और केंद्र सरकार के विभाग
  • 50% से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान
  • नगर निकाय
  • विश्वविद्यालय
  • सरकारी बोर्ड और परिषदें
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)
  • अन्य सरकारी संस्थान

क्या शामिल नहीं होगा?

केवल संबद्ध (Affiliated) या साधारण सहायता प्राप्त संस्थानों को इस श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

हरियाणा शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी की मुख्य बातें

  • कुल मेरिट 120 अंकों की होगी
  • उम्र और अनुभव के आधार पर अंक मिलेंगे
  • सिंगल पैरेंट को 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे
  • दिव्यांग शिक्षकों को अधिक लाभ मिलेगा
  • रिटायरमेंट सुरक्षा 12 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी गई
  • कपल केस का लाभ केवल नियमित शिक्षकों को मिलेगा
  • 40 वर्ष से अधिक अविवाहित महिला शिक्षकों को अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे

फिलहाल यह प्रस्तावित पॉलिसी है। इसे लागू करने के लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी और अंतिम अधिसूचना का इंतजार है।

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